छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों की भर्ती पर संशय
दिव्यांग आरक्षण रोस्टर को लेकर याचिका, राज्य सरकार से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ प्रयागराज न्यूज़– छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह याचिका भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण रोस्टर और निर्धारित शर्तों को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
आरक्षण रोस्टर पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण निर्धारण में नियमों का उचित पालन नहीं किया गया। सामान्य प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने पर आपत्ति जताई गई।
अक्टूबर में होनी थीं परीक्षाएं
घोषित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 तथा शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी प्रस्तावित थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्धारित तारीखों पर परीक्षा आयोजन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।
अब अभ्यर्थियों की नजरें राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं। परीक्षा की नई तारीखों के संबंध में अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।




