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ट्रैफिक चालान से बैंक मामलों तक होगा समाधान

जनता को मिलेगा त्वरित न्याय, 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत

छत्तीसगढ़ प्रयागराज न्यूज़—- रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 (शनिवार) को किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक लंबित विभिन्न राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सरल समाधान किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। इसके तहत लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
इन स्थानों पर होगा आयोजन
नेशनल लोक अदालत का आयोजन अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व विभाग के कार्यालयों (कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार), नगर निगम, बिजली विभाग तथा विभिन्न बैंक परिसरों में किया जाएगा।
इन मामलों का होगा समाधान
नेशनल लोक अदालत में कई प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से —

लंबित ट्रैफिक चालान  

राजीनामा योग्य आपराधिक मामले

बैंक रिकवरी और ऋण से संबंधित मामले

चेक बाउंस प्रकरण

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण

पारिवारिक एवं वैवाहिक (मेंटेनेंस) मामले

भूमि विवाद, बिजली बिल, जलकर एवं टेलीफोन से जुड़े मामले

लोक अदालत के फायदे
नेशनल लोक अदालत में मामलों के निपटारे से पक्षकारों को कई लाभ मिलते हैं। इसमें पुराने मामलों का अंतिम समाधान हो जाता है, कोर्ट फीस वापस मिलती है और इसमें वकील करना भी अनिवार्य नहीं होता। साथ ही समझौते से निपटाए गए मामलों में अपील की आवश्यकता भी नहीं रहती।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
नेशनल लोक अदालत में अपने मामलों के निपटारे के इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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