छत्तीसगढ़

गृह निर्माण मंडल ने आबंटियों को दी बड़ी राहत, विलंबित ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट

छत्तीसगढ़ प्रयागराज न्यूज़ नवापारा राजिम  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल रायपुर ने अपने आबंटियों को राहत देते हुए विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट छत्तीसगढ़ में संचालित मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों के साथ-साथ विशेष आवासीय योजना (संकल्प) के अंतर्गत पात्र आबंटियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

मंडल के इस निर्णय से लंबे समय से बकाया राशि के कारण विलंबित ब्याज का अतिरिक्त भार झेल रहे आबंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पात्र आबंटी निर्धारित अवधि एवं प्रक्रिया के तहत अपनी बकाया राशि का भुगतान कर विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकेंगे।

 

मंडल ने आबंटियों से अपील की है कि वे अपने बकाया भुगतान की स्थिति की जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान कर इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आबंटी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-121-6313 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मंडल ने पात्र आबंटियों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने लंबित भुगतान का निपटारा करें।

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