आरटीई पोर्टल में निजी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर तक, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश
सत्र 2027-28 के लिए पूर्व मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कराना होगा पंजीयन

छत्तीसगढ़ प्रयागराज न्यूज़ | रायपुर।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए पूर्व मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा विद्यालय प्रबंधकों एवं प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी सूचना के अनुसार, विद्यालयों को 2 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक निर्धारित समयावधि में आरटीई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए विद्यालय के प्रबंधक अथवा प्राचार्य को कार्यालयीन समय में जिला शिक्षा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालयों को निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक पत्र का प्रारूप पीडीएफ में संलग्न किया गया है।




