रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी, 3 साल की सजा

रिश्वतखोरी के एक मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी प्रमोद गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 3 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, आरोपी अंबिकापुर का निवासी गुप्ता को रिश्वत के 10 हजार रुपये की पहली किश्त दी गई थी, जिसे लेते समय टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के हाथों को रासायनिक घोल से धुलवाया गया, जिससे उनका रंग गुलाबी हो गया। यह प्रक्रिया रिश्वत लेने की पुष्टि के लिए की जाती है।
जांच पूरी होने के बाद 16 जुलाई 2021 को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंबिकापुर में चालान पेश किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
9 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में सख्ती जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम माना जा रहा है।




